सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल के हादिया-शफीन लव मैरिज केस की सुनवाई आेपन कोर्ट में ही होगी। लड़की के पिता ने कैमरे के सामने सुनवाई की मांग की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने 27 नवंबर को हादिया को पेश करने का आदेश दिया है। बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने इसे लव जिहाद का केस मानते हुए शादी रद्द कर दी थी। शफीन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर केरल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
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