लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 शिक्षकों की भर्ती मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सहायक अध्यापक की भर्ती की चयन प्रक्रिया की जांच छह माह में पूरी करने को कहा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख नियत कर दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापक भर्ती में सभी अभ्यर्थियों को कापियों के पुनर्मूल्यांकन अवसर प्रदान किया था। साथ ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दो सप्ताह में प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का पुनर्मूल्यांकन कराने का निर्देश दिये थे।
गुरूवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 68500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और इसकी जांच में बरती जा रही अनियमितताओं पर नाराजगी जताई और इन नियुक्तियों की जांच सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई और नियुक्तियों में जारी धांधली पर सख्त टिप्पणी की। सहायक शिक्षक भर्ती की जांच के लिए गठित की गई तीन सदस्यीय कमेटी के कामकाज और जांचकर्ताओं के चयन पर भी कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सरकार द्वारा गठित जांच समिति ने अब तक उक्त परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार के मामले में कोई जांच नहीं की। इस पर महाधिवक्ता ने परीक्षा में गड़बड़ियों की बात स्वीकार की थी। हालांकि उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि उक्त गड़बड़ियां जानबूझकर नहीं हुईं। हाईकोर्ट ने सीबीआई को छह में जांच पूरी करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख सुनिश्चित की है।
वहीं, एक अन्य आदेश में कोर्ट ने 12460 सहायक अध्यापकों की भर्त को भी रद्द कर दिया।
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