
नेशनल कज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी NCDRC ने कहा है कि अगर किसी पैसेंजर का बिना बुक किया गया कोई सामान ट्रेन से चोरी हो जाता है तो रेलवे उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। NCDRC ने लोउर कंज्यूमर फोरम के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया जिसमें उसने एक महिला के खोए हुए सामान के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराते हुए कम्पनसेशन देने को कहा था।
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