
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला का कोई ब्वॉयफ्रेंड है तो इससे किसी दूसरे पुरुष को ये हक नहीं मिल जाता कि वो उस महिला का सेक्शुअल हैरेसमेंट कर सके। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक मामले में सुनवाई के दौरान की। एक शख्स पर अपनी नाबालिग भतीजी से रेप का आरोप था। आरोपी ने हाईकोर्ट में कहा था कि उसकी भतीजी के दो लड़कों से सेक्शुअल रिलेशन हैं।
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