
नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने कहा है कि घर खरीदने जा रहे एक शख्स से आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमेशा या बेमियादी इंतजार ही करता रहेगा। एक मामले की सुनवाई के दौरान कमीशन ने रियल एस्टेट फर्म यूनिटेक लिमिटेड से कहा कि वो एक कंज्यूमर को 49,21,840 रुपए रिफंड करे। इसके साथ ही इस अमाउंट पर सालाना 10 फीसदी ब्याज भी यूनिटेक को देना होगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान यूनिटेक से कहा कि वो 39 होम बायर्स को 80-80 हजार रुपए कम्पनसेशन के तौर पर दे।
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