प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने यह निर्देश देते हुए टिप्पणी की कि नीट परीक्षा को शीर्ष अदालत पहले ही सही ठहरा चुकी है. आगे पढ़ें
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