नई दिल्ली। तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के एक विधायक को भारत की नागरिकता से हाथ धोना पड़ा। जर्मन पासपोर्ट का साथ पाए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्यवाही करते हुए उनकी भारतीय नागरिकता ले ली। सत्तारूढ़ TRS के विधायक रमेश चेन्नामनेनी करीमनगर जिले के वेमुलावाडा से विधायक हैं। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत की नागरिकता हासिल की और तीन बार चुनाव जीतकर विधायक बने। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद उनकी जांच की गई और इसके बाद नागरिकता रद्द कर दी गई।
जांच तब शुरू हुई जब चेन्नामनेनी के एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने हाई कोर्ट में याचिका दी कि वह एक जर्मन नागरिक हैं। जांच में पाया गया कि उनके पास जर्मनी का भी पासपोर्ट है और वह कभी लगातार 12 महीने से ज्यादा भारत में नहीं रहे। 2009 में वह पहली बार टीडीपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद वह TRS में शामिल हो गए और उसी सीट पर 2010 में फिर चुनाव जीते।
2013 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया था लेकिन उन्होंने इसपर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। स्टे के दौरान ही 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर जीत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी थी और इसके बाद उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी गई।
बता दें कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं दिया गया है।
-एजेंसी
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