पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों के दीपावली पर शाम 6.30 बजे से शाम 9.30 बजे तक पटाखा जलाने की छूट मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कारोबारियों को टेम्परेरी लाइसेंस दिए जाने के लिए भी अथॉरिटीज को कई निर्देश दिए हैं। जस्टिस एके मित्तल और अमित रावल की बेंच ने कहा कि भविष्य के लिए डिटेल गाइडलाइन भी बनाई जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है।
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