
सुप्रीम कोर्ट केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को एग्जामिन करने जा रहा है जिसमें हाईकोर्ट ने एक हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी को रद्द कर दिया था। इस लड़की ने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। हाईकोर्ट ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए से कराने का ऑर्डर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच 9 अक्टूबर को हाईकोर्ट के फैसले की जांच करेगी कि क्या हाईकोर्ट को रिट पिटीशन के आधार पर इस शादी को खारिज करने का अधिकार है भी या नहीं।
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