सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल से अलग रह रहे दो जिला जजों के तलाक को मंजूरी दे दी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया। लोअर और हाईकोर्ट इन जजों के तलाक को नामंजूर कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इन दोनों जजों में सुलह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। लिहाजा, तलाक दे दिया जाए। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसए. बोवडे और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की बेंच ने की। बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस मामले में दिए गए 2012 के ऑर्डर को भी बदल दिया।
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