भोपाल। मध्यप्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में पोलीथीन का उपयोग करने पर पांच सौ रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा.
श्री महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के सूत्रों ने बताया कि मंदिर प्रबंध समिति की दुकानों और माधन सेवा न्यास की दुकानों पर पोलीथिन का उपयोग नहीं होगा.
इसके साथ ही मंदिर के आसपास लगने वाली दुकानों के संचालकों निर्देश दिया गया है कि पोलीथीन प्रतिबंध का पालन नहीं करने पर उन्हें पाँच सौ रुपये से लगाकर पाँच हजार रूपये तक का जुर्माना भुगतना होगा.
मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक प्रदीप सोनी ने बताया कि मंदिर समिति एवं माधव सेवा न्यास की दुकानों के बाहर कचरा संग्रहण के लिये डस्टबीन का उपयोग. दुकान की सीमा में अनिवार्य रूप से अपने व्यय पर करना होगा और निरीक्षण के दौरान डस्टबीन नहीं मिलने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी.
-एजेंसी
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