नई दिल्ली। केरल के बहुचर्चित ‘लव जिहाद’ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी NIA ने दावा किया कि हादिया के पति का ISIS कनेक्शन है।
हादिया बन चुकीं अखिला अशोकन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुईं।
एजेंसी ने कहा कि उसके पास इसके सबूत हैं। बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वह हादिया से बातचीत कर उनकी मानसिक स्थिति का शुरुआती आंकलन करेगा।
बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने हादिया की मुसलमान लड़के के साथ शादी को ‘रद्द’ घोषित करते हुए उसे पिता के हवाले करने का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि कथित धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हादिया से कुछ ये सवाल पूछे जा सकते हैं।
1- क्या निकाह मर्जी से किया गया था?
2- क्या धर्म परिवर्तन मर्जी से किया था?
3- क्या हादिया अपने पति के साथ रहना चाहती है?
4- क्या हादिया अपने पिता के साथ रहना चाहती है?
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में टिप्पणी की थी कि लड़की बालिग है और उसकी इच्छा महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा था कि बालिग होने की वजह से लड़की किसी के साथ भी जाने के लिए स्वतंत्र है। एनआईए ने इसके जवाब में कहा था कि उसे केरल में इस तरह के 89 मामलों में एक ही तरह का खास पैटर्न दिखा है।
उधर, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेशी के लिए रवाना होने से पहले हादिया ने केरल में रविवार को एक बार फिर दोहराया कि किसी ने भी उसे इस्लाम में धर्मांतरण के लिए मजबूर नहीं किया था। वह अपने 25 वर्षीय पति शफीन जहां के पास जाना चाहती है।
बता दें कि अखिला अशोकन उर्फ हादिया ने कथित रूप से धर्म परिवर्तन कर शैफीन जहां नाम के एक शख्स से निकाह किया था। लड़की के पिता के. एम. अशोकन ने केरल हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर शादी रद्द करने की गुहार लगाई थी।
याचिका में कहा गया था कि लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और लड़के (शैफीन) का संबंध आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट संगठन से है। इसमें आरोप लगाया था कि पीएफआई के सदस्य हिंदू लड़कियों को भ्रमित कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। केरल हाई कोर्ट ने हादिया और शैफिन की शादी को ‘रद्द’ कर दिया और लड़की को उसके पिता के हवाले करने का आदेश दिया।
शादी ‘रद्द’ किए जाने के हाई कोर्ट के फैसले को शैफीन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को हादिया के साथ-साथ उससे मिलते-जुलते ‘लव जिहाद’ के मामलों की जांच करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एनआईए यह जांच करें कि क्या लड़कियों का बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराया गया।
-एजेंसी
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