गुरुग्राम। प्रद्युम्न मर्डर केस में आरोपी छात्र को बालिग माना जाएगा और उसी के अनुसार उस पर केस चलेगा। बुधवार को जूवेनाइल कोर्ट ने यह फैसला दिया और केस डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
बता दें कि गुरुग्राम के मशहूर रेयान स्कूल में 5 साल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या के बाद पूरे देश में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठने लगे थे।
बता दें कि इस बहुचर्चित हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने जूवेनाइल कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चले। प्रद्युम्न के माता-पिता ने भी बालिग की तरह मुकदमा चलाने की मांग की थी। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी।
पूरे देश को झकझोर देने वाले इस मर्डर केस में पहले स्कूल के कंडक्टर अशोक को अरेस्ट किया गया था। बाद में सीबीआई जांच टीम ने माना कि पुलिस ने डांच में काफी लापरवाही बरती और 11वीं में पढ़ने वाले आरोपी छात्र को हत्यारा मानते हुए अरेस्ट किया। इस महीने की 15 तारीख को कोर्ट ने आरोपी छात्र की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इस हत्याकांड से पूरे देश में आक्रोश है। आरोपी को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है और सबूतों को मिटाया जा सकता है।
-एजेंसी
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