
गवर्नमेंट सर्विसेस और स्कीम्स के लिए आधार की जरूरी किए जाने पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को आखिरी फैसला सुनाएगा। 5 जजों की कॉन्स्टीट्यूशन बेंच ने गुरुवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं, आधार एक्ट की वैलेडिटी पर बेंच 17 जनवरी से सुनवाई करेगी। इस बीच, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अलग-अलग स्कीम्स को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम दीवान ने कहा, "वह दिन दूर नहीं, जब लोगों को बाथरूम जाने के लिए भी आधार नंबर देना होगा।" इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें टोकते हुए कहा, "बयानबाजी और अतिशयोक्ति वाले तर्कों के बजाय कानून के तर्कों पर बात करें।"
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