नई दिल्ली। अंतरराज्यीय माल परिवहन पर एक फरवरी से E-way bill लगेगा. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के परिवहन पर एक फरवरी से ‘ई वे बिल’ लगेगा और एक जून 2018 से यह एक ही राज्य के भीतर माल परिवहन पर भी लागू होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की आज वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये हुयी बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में ई वे बिल पर चर्चा की गयी।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने शनिवार को वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई-वे बिल व्यवस्था को एक फरवरी से लागू करने की मंजूरी दे दी. कुछ राज्य स्वैच्छिक आधार पर एक फरवरी से दोनों अंतर्राज्यीय और राज्यान्तरिक ई-वे बिल को लागू कर सकते हैं. ई-वे बिल व्यवस्था 15 जनवरी से उपलब्ध होगी.
सूत्र ने कहा कि ई-वे बिल सामानों के राज्यान्तरिक आवागमन के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था एक जून से लागू अनिवार्य होगी. हालांकि, राज्य के भीतर वस्तुओं की आवाजाही के लिए ई-वे बिल व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से फरवरी से शुरू होगी.
राष्ट्रीय ई वे बिल प्रणाली तैयार होने तक राज्यों को अधिकृत किया गया वे स्वयं की पृथक ई वे बिल प्रणालियां इस्तेमाल करते रहें। परन्तु, व्यापार और परिवहन के प्रतिनिधियों ने कहा कि इससे सामान की अंतर-राज्यीय ढुलाई में अनावश्यक कठिनाइयां आती हैं। इसलिए अखिल भारतीय ई-वे बिल प्रणाली शीघ्र लागू करना अत्यन्त आवश्यक है। जीएसटी परिषद ने आज अखिल भारतीय ई-वे बिल प्रणाली शीघ्र लागू करने के लिए अपेक्षित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तैयार करने के काम की प्रगति की समीक्षा की। राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद निम्नांकित निर्णय किए गए:-
i) राष्ट्रीय ई-वे प्रणाली ट्रायल के आधार पर चालू करने के लिए 16 जनवरी, 2018 तक तैयार हो जायेगी। व्यापार और परिवहन जगत इस प्रणाली को स्वैच्छिक रूप से 16 जनवरी, 2018 से अपना सकेंगे।
ii) यह निर्णय किया गया कि 1 फरवरी, 2018 से अंतर-राज्यीय ई-वे बिल अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए अधिसूचित कर दी जायेगी। इससे राज्यों के बीच माल की ढुलाई बिना की रूकावट के सुचारू रूप से हो सकेगी।
iii) देश में पहली जून, 2018 से अंतर-राज्यीय और अंत: राज्यीय मूवमेंट के लिए एक समान e-way bill प्रणाली लागू की जायेगी।
-एजेंसी
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