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Friday 15 December 2017

गंगा किनारे बसे शहरों में plastic की चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध

नई दिल्‍ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में plastic की चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

अब हरिद्वार और रिषिकेश जैसे शहरों में आज कैरी बैग, प्लेट और कटलरी जैसी plastic से बनी चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तरकाशी तक plastic की चीजों की बिक्री, विनिर्माण और भंडारण पर भी रोक लगा दी।

हरित अधिकरण ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

एनजीटी ने यह उल्लेख करने के बाद आदेश पारित किया कि इसके पूर्व के आदेश के बावजूद इन क्षेत्रों में plastic की थैलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे गंगा नदी में प्रदूषण हो रहा है।

हरित इकाई पर्यावरणविद एमसी मेहता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को अपने एक अहम आदेश के तहत हरिद्वार और ऋषिकेश में plastic की थैलियों, प्लेटों तथा कटलरी जैसे प्लास्टिक से बने सामान के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया. एनजीटी ने हरिद्वार और ऋषिकेश में प्लास्टिक के सामानों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर भी प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही एनजीटी ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

इससे पहले एनजीटी ने बीते बुधवार को अमरनाथ गुफा में किसी भी श्रद्धालु या किसी भी व्यक्ति को ‘अमरनाथ जी महा शिवलिंग’ के समक्ष खड़े होने के दौरान शांति बनाए रखने का आदेश दिया था.

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पवित्र गुफा की तरफ जाने वाली मुख्य सीढ़ियों सहित किसी भी अन्य हिस्से में प्रतिबंध लागू नहीं है. अधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि पवित्र गुफा की तरफ जाने वाली करीब 30 सीढ़ियों पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई श्रद्धालु कोई सामान लेकर नहीं जाए, क्योंकि यह परम्परा बोर्ड की ही है. हालांकि यह साफ किया गया कि सीढ़ियों के नीचे कोई प्रतिबंध नहीं है.

पीठ ने कहा, ‘गुफा में दर्शकों…श्रद्धालुओं के लिए एक ही कतार होगी. ये निर्देश सभी संबंधित लोगों को मानना होगा’. अधिकरण की तरफ से कहा गया कि ‘यह निर्देश इन बातों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं कि पवित्र गुफा की पवित्रता और मौलिकता बरकरार रहे, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि शोर, गर्मी, कंपन आदि का विपरीत असर अमरनाथ जी महा शिवलिंग पर नहीं पड़े ताकि बाद के दिनों में आने वाले श्रद्धालु भी अमरनाथ जी महा शिवलिंग के दर्शन कर सकें’.

एनजीटी ने आदेश पारित किया कि इसके पूर्व के आदेश के बावजूद इन क्षेत्रों में plastic की थैलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे गंगा नदी में प्रदूषण हो रहा है।-एजेंसी

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