नई दिल्ली। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश भर में फैले सिख दंगों के पीड़ितों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने दंगों से जुड़े 186 केस की फिर से जांच की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। पहले एसआईटी ने इन केसों को बंद कर दिया था।
बता दें कि 1984 दंगों की इन 186 केसों को एसआईटी की टीम ने अपनी जांच के बाद बंद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी के इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसे कोर्ट ने मान लिया। 186 केसों की जांच के लिए गठित कमेटी में 3 सदस्य होंगे जिनकी अध्यक्षता होई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे।
बता दें कि इस मामले की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा 1984 दंगों से संबंधित 293 में से 240 मामलों को बंद करने के निर्णय पर कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। केस बंद करने के फैसले पर संदेह जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इनमें में 199 मामलों को बंद करने का कारण बताने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सिख दंगों से जुड़े केस और उनकी स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र की रिपोर्ट में बताया गया कि हिंसा से जुड़े 650 केस दर्ज किए गए थे जिनमें से 293 केसों की एसआईटी ने छानबीन की थी। रिकॉर्ड खंगालने के बाद इनमें से 239 केस एसआईटी ने बंद कर दिए थे, जिनमें 199 केस सीधे-सीधे बंद कर दिए गए।
-एजेंसी
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