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Thursday, 11 January 2018

नेताओं के केस का निपटारा बिना देरी के होना चाहिए: SC; अशोक चव्हाण के मामले की तारीख मार्च में तय की

नेताओं के आपराधिक मामलों का निपटारा बिना देरी किए, तय वक्त में होना चाहिए। यह कहते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण से जुड़े हाईप्रोफाइल केस की सुनवाई 13 मार्च को तय की। साथ ही कहा कि SC में फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। बता दें कि चव्हाण कई करोड़ रुपए के आदर्श सोसाइटी घोटाले में आरोपी हैं। उन्होंने आरोपियों की लिस्ट से नाम नहीं हटाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

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