इतिहास में पहली बार आम बजट में देश में बना कोई सामान सस्ता-महंगा नहीं हुआ। क्योंकि, बजट में अब ऐसा होगा ही नहीं। 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू हुआ। और तब से जीएसटी काउंसिल ही कीमत तय करवाती है। इसे संसद की मंजूरी की जरूरत भी नहीं है। इस सिस्टम में बदलाव के लिए संविधान में बदलाव करना होगा। हालांकि, पेट्रो प्रोडक्ट, शराब, बिजली और रियल एस्टेट जीएसटी से बाहर हैं। सरकार के पास बजट के लिए सिर्फ कस्टम ड्यूटी बची है। जो सिर्फ विदेशी सामान पर लगती है। जैसे कि इस बजट में टीवी और मोबाइल पर लगाई है। इतिहास में पहली बार आम बजट में देश में बना कोई सामान सस्ता-महंगा नहीं हुआ। क्योंकि, बजट में अब ऐसा होगा ही नहीं। 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू हुआ। और तब से जीएसटी काउंसिल ही कीमत तय करवाती है। इसे संसद की मंजूरी की जरूरत भी नहीं है। इस सिस्टम में बदलाव के लिए संविधान में बदलाव करना होगा। हालांकि, पेट्रो प्रोडक्ट, शराब, बिजली और रियल एस्टेट जीएसटी से बाहर हैं। सरकार के पास बजट के लिए सिर्फ कस्टम ड्यूटी बची है। जो सिर्फ विदेशी सामान पर लगती है। जैसे कि इस बजट में टीवी और मोबाइल पर लगाई है।
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