अनियमितता पाये जाने पर उचित दर विक्रेता सहित पूर्ति निरीक्षक पर कार्यवाही होगी
हरदोई 28। मई जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उप्र के निर्देशानुसार ई-पास मशीन के माध्यम से लाभार्थियों के आधार कार्ड आंथेन्टिकेशन के साथ साथ नान आधार ट्रांजैक्शन की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्यों के माध्यम से 28 मई से 31 मई 2018 के मध्य खाद्यान्न वितरण किया जायेगा और नगरीय क्षेत्र के सभी पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण किया जायेगा।उन्होने कहा है कि यदि किसी लाभार्थी के पास आधार या पहचान पत्र न हो तो उचित दर विक्रेता द्वारा उसके किसी अन्य पहचान पत्र जैसे ड्राईविंग लाईसेंस,एपिक फोटो पहचान पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति खाद्यान्न एवं मिट्टी तेल वितरण के समय अनिवार्य रूप से ली जायेगी और उसे सुरक्षित रखा जायेगा और यदि किसी राशन कार्ड धारक के पास पहचान पत्र न हो तो मात्र इस आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने से वंचित न किया जाये तथा ऐसे लाभार्थियों हेत उनके राशन कार्ड के आधार पर अलग से ई-पास मशीन के द्वारा वितरण की व्यवस्था करते हुए वितरण का समय एवं तिथि निर्धारित की जाये और वितरण के उपरान्त ऐसे लाभार्थियों का विवरण अलग से अनुरक्षित किया जायेगा। उन्होने उचित दर विक्रेताओं से कहा है कि राशन कार्ड धारकों से कहें कि कार्ड में अंकित समस्त सदस्यों के आधार संख्या शीघ्र उपलब्ध करायें जिससे अगले माह में उन्हें आधार के माध्यम से राशन सुविधा जनक रूप से प्राप्त हो।जिला पूर्ति अधिकारी ने समस्त क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिये है कि प्राक्सी वितरण पर कड़ी निगरानी रखें तथा ऐसे समस्त लाभार्थियों की पात्रता एवं उन्हें किये गये आवश्यक वस्तुओं के विवरण का पूर्ण सत्यापन करें एवं उचित दर विक्रेता वार आख्या जिला पूर्ति कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें। प्राक्सी द्वारा किये गये खाद्यान्न/मिट्टी तेल वितरण में किसी प्रकार अनियमितता पाये जाने अथवा अपात्र कार्ड धारकों को राषन आदि वितरण किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के साथ-साथ क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक को जिम्मेदार मानते हुए कड़ी कार्यवाही की जायेगीं।
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