शाहजहांपुर(ब्यूरो)
। 23 अप्रैल को दिल्ली की कडकडडूमा कोर्ट ने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव एवं उनकी पत्नी राधा यादव को मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली द्वारा दायर किए गये चेक बाउंसिंग के सात केशो में जुर्माना के रूप में 11 करोड़ 90 लाख रुपए अदा करने के साथ छः महीने की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद राजपाल यादव ने शहर में स्थित एक डिग्री कॉलेज में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उद्योगपति माधौ गोपाल ने मेरी फिल्म अता पता लापता मैं इन्वेस्टमेंट किया था और धोखे से मेरे एग्रीमेंट पर साइन करा लिए। जिसको लेकर उद्योगपति माधौ गोपाल ने शहर में स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा अवमानना के केस में एवं माननीय कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली द्वारा चेक बाउंसिंग के केसों में सजा सुनाए जाने के बावजूद राजपाल यादव उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं अगर राजपाल यादव ने यह दुष्प्रचार जारी लक्खा तो वह न्यायालय में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराने पर विवश होंगे उन्होंने यह भी कहा राजपाल यादव झूठ बोलने एवं माननीय न्यायालय को गुमराह करने के आदी हैं इसी वजह से माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने उनको 3 दिसंबर 2013 को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था उन्होंने बताया राजपाल यादव एवं उनकी पत्नी राधा यादव ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 50000000 का लोन 30 मई 2010 को एक एग्रीमेंट के तहत लिया था उस अग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा था कि मुरली प्रोजेक्ट राजपाल यादव की कंपनी श्री नवरंग गोदावरी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को फिल्म अता पता लापता को पूरा करने के लिए ले रहे हैं तथा मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का फिल्म के चलने ना चलने से कोई संबंध नहीं है पैसे लौटाने की समय अवधि पर राजपाल यादव हर बार अपने वादे पर कायम नहीं रह पाए एग्रीमेंट के बाद 3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव ने गवाहों की मौजूदगी में साइन की हर एग्रीमेंट के साइन करते समय पुराने चेक वापस किए गए तथा नए चेक लोन की रिपेमेंट के लिए दिए गए इसके राजपाल यादव ने अपनी कंपनी श्री नवरंग गोदावरी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लेटर पैड पर फोटो सहित साइन करके दिए अगर राजपाल यादव का जय आरोप है कि माधव गोपाल ने धोखे से साइन करा लिए तो यह एक सफेद झूठ है राजपाल यादव झूठ बोलने एवं माननीय न्यायालय को गुमराह करने के आदी हैं इसी वजह से उच्च न्यायालय दिल्ली ने उनको 3 दिसंबर को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था उन्होंने यह भी कहा पिक्चर पवन सिंह के केस में सजा सुनाए जाने के बाद राजपाल यादव उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं अगर राजपाल यादव का यह दुष्प्रचार जारी रहता है तो वह न्यायालय में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराने पर विवश होंगे
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Thursday, 3 May 2018
राजपाल यादव झूठ बोलने एवं न्यायालय को गुमराह करने के आदी हैं : माधोगोपाल
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