बहराइच। फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए फसल ऋण मोचन योजना तथा ए.पी.ए. समाधान योजना के सम्बन्ध में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में जिला कृषि अधिकारी राम शिष्ट ने बताया कि फसल ऋण मोचन योजना अन्तर्गत पोर्टल पर आनलाइन शिकायतों को दर्ज कराये जाने की समय सीमा शासन द्वारा बढ़ा दी गयी है। आनलाइन शिकायत दर्ज कराये जाने की अन्तिम तिथि अब 15 जून 2018 होगी।
उन्होंने बताया कि जनपद के ऐसे समस्त लघु एवं सीमान्त कृषक जो योजना की पात्रता में आते हैं तथा उनका फसली ऋण मोचन नहीं हुआ है, वे अपनी शिकायत आवश्यक समस्त सूचनाओं के साथ यथा आधार नम्बर, केसीसी संख्या, भूमि सम्बन्धी विवरण आदि फसल ऋण मोचन योजना के पोर्टल डब्लूडब्लूडब्लू डाट यूपीकेआईएसएएनकेएआरजेआरएएचएटी डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर 15 जून 2018 तक दर्ज करा सकते हैं।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऋणी किसानों के खातों की पुनः जाॅच कराकर यह सुनिश्चित कर लें कि योजना की पात्रता रखने वाला कोई भी किसान फसल ऋण मोचन योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित न रहने पायें।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राम सुरेश वर्मा, ज्वाईन्ट मजिसट्रेट प्रशिक्षु आईएएस सुभाष कुमार, लीड बैंक प्रबन्धक श्रवण कुमार, उप निदेशक कृषि डा. आर.के. सिंह सहित समिति के अन्य सदस्य अधिकारी तथा बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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Saturday, 2 June 2018
फसल ऋण मोचन योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न
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