नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता अहमद पटेल द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी। पटेल ने राज्यसभा के लिए उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय को कार्यवाही नहीं करने का निर्देश देने के लिए यह याचिका दाखिल की है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ नौ जुलाई को पटेल की याचिका पर सुनवाई करेगी।
कांग्रेस के पूर्व विधायक बलवंत सिंह राजपूत ने आठ अगस्त 2017 को राज्य की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम लिया था।
राजपूत को एक सीट पर भाजपा ने बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा था। चुनाव आयोग ने चुनाव मानदंडों के उल्लंघन पर कांग्रेस के पूर्व विधायक राघवजी पटेल और भोलाभाई गोहेल के वोटों को अमान्य घोषित करने का आदेश दिया था जिसके बाद राजपूत को पटेल के हाथों चुनावी हार मिली थी।
चुनाव के बाद राजपूत ने अगस्त 2017 में याचिका दाखिल की, जिसमें आयोग के आदेश पर सवाल उठाए गए हैं।
उन्होंने पटेल पर कांग्रेस के 44 विधायकों को बेंगलुरू के एक रिसोर्ट में रखकर भ्रष्टचार में संलिप्त होने का आरोप भी लगाया है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली राजपूत की याचिका के खिलाफ पटेल की याचिका को खारिज कर दिया था।

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