
चुनावों के दौरान विदेश में रह रहे भारतीयों का वोट अब बेकार नहीं जाएगा। अब वे मतदान के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (संशोधन) 2017 विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। इसमें प्रस्ताव है कि अनिवासी भारतीय अपने मताधिकार के लिए इलाके के किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को प्रॉक्सी या छद्म वोटिंग कहा जा रहा है। कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने फरवरी 2011 में जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके एनआरआई को वोट देने का अधिकार दिया था। फिलहाल देश में सरकारी नौकरी करने वाले को ही प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार मिला था।
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