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Thursday 2 August 2018

संसद में पेश किया जाएगा एससी/एसटी संशोधन अधिनियम : राजनाथ

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार रोकथाम अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और इसे संसद के जारी सत्र में विचार एवं स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा। राजनाथ ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा, “मुझे नहीं पता कि अब क्यों सदस्य यह मुद्दा उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि वे जागरूक हैं और उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार रोकथाम संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है।“

उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश से एससी/एसटी अधिनियम को हल्का कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए एससी/एसटी अधिनियम के तहत भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर अधिनियम को किसी तरह से हल्का किया जाता है तो हम विधेयक लाएंगे। इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, उन्होंने (मोदी) यह वादा किया था।“

राजनाथ ने कहा, “हम संसद के इसी सत्र में विधेयक को पेश करेंगे ताकि कानून बनाया जा सके।“

गृह मंत्री की यह टिप्पणी एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधान को बहाल करने के फैसले के एक दिन बाद आई है। इस फैसले से आरोपी व्यक्ति को बिना प्रारंभिक जांच या प्रारंभिक मंजूरी के गिरफ्तार किया जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रावधान पर आपत्ति जताई थी।

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