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Thursday 4 October 2018

पेरू के पूर्व राष्ट्रपति फुजिमोरी की गिरफ्तारी के आदेश

लीमा। पेरू के सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बटरे फुजिमोरी को मानवीय आधार पर दिया गया क्षमादान वापस ले लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि उन्हें मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने की वजह से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के अध्यक्ष जज ह्यूगो नुनेज जुल्का ने बुधवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रेडो पाब्लो द्वारा दिसंबर 2017 में फुजिमोरी को दिया गया क्षमदान का फैसला अवैध था।

इस क्षमादान की विपक्ष और मानवाधिकार समूहों ने कड़ी आलोचना की थी।

जज जुल्का ने फुजिमोरी (80) को गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि फुजिमोरी 1990 से 2000 तक सत्ता में रहे। उन्हें अप्रैल 2009 में मानवाधिकारों के दुरुपयोग के लिए सजा सुनाई गई थी।

उन्हें लीमा के बैरिओस अल्टोस और ला कैनटुटा में 25 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। मरने वालों में आठ साल का एक बच्चा भी था।

इस नरसंहार को 1991 और 1992 में ससंदीय समूह कोलिना ने अंजाम दिया था।

फुजिमोरी के वकील मिगुअल पेरेज ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।

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