मेरठ। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल ने मेरठ व सहारनपुर मंण्डल के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने अपने जनपदों में एससी एसटी के प्रकरणों में पीडि़तों को तीव्रता से एससीध्एसटी अत्याचार निवारण नियमावली संशोधन अधिनियिम 2016 के अन्तर्गत अनुम्न्य योजनाओं का लाभ दिलायें। उन्होंने कहा कि सरकार एससीध्एसटी वर्ग को सम्मान व सुरक्षा दिलाने तथा उत्पीडन एवं शोषण के मामलों में प्रभावी एक्ट बनाकर त्वरित न्याय प्रदान कर रही है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जातिध्जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 03 में वर्णित अपराधों में पीडि़त को शासन द्वारा 25 हजार रूपये से 08.25 लाख रूपये तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाति है, जिसमें प्रथम किस्त एफआईआर दर्ज होने के पश्चात, द्वितीय किस्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात, तथा तृतीय किस्त अवर न्यायालय में दोष सिद्ध होने के पश्चात प्रदान की जाती है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह एससीध्एसटी के उत्पीडन सम्बंधी मामलों में नियुक्त विवेचक स्वयं निष्पक्ष जांच करें तथा गम्भीर मामलों में निरीक्षक स्तर के अधिकारी का विवेचना में सहयोग लें, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और पीडि़त को समय पर न्याय मिले।
इस अवसर पर डीएम मेरठ अनिल ढींगरा, एसएसपी अखिलेश कुमार, एडीएम प्रशासन सहारनपुर एसके दुबे, एडीएम वित्त बुलन्दशहर ब्रिजेश कुमार नगर मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी सीएमओ एसके शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी उमेश द्विवेदी सहित मेरठ व सहारनपुर मण्डल के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
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Thursday, 1 November 2018
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एससी-एसटी आयोग अध्यक्ष ने की मेरठ व सहारनपुर मण्डल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
एससी-एसटी आयोग अध्यक्ष ने की मेरठ व सहारनपुर मण्डल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
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