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Sunday 11 November 2018

हाईवे के किनारे बिना अनुमति ढाबा चलाने वालों के खिलाफ नोटिस जारी

कानपुर। हाईवे के किनारे बिना अनुमति ढाबा चलाने वालों के खिलाफ जल्द शिकंजा कसने की तैयारी है। चकेरी-इलाहाबाद,चकेरी-इटावा और कानपुर-महोबा की सीमा के दायरे में एनएचएआइ अफसरों ने 1000 से अधिक संचालकों को नोटिस जारी किया गया। इसमें कहा गया कि अनुमति के लिए जिस शुल्क का भुगतान किया जाना है,वह समय से कर दें। अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। अफसरों ने बताया कि सर्दी पड़ने लगी है। सुबह और रात के समय हाईवे पर कोहरे की चादर बिछी रहती है। ऐसी स्थिति में इन ढाबों के बाहर बेतरतीब ढंग से जो वाहन खड़े किए जाते हैं,उनसे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। अगर संचालक नियमों को ध्यान में रखने के बाद ढाबा खोलेंगे,तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।


सड़क के दोनों ओर 40 मीटर तक नहीं कर सकते निर्माण
एनएचएआइ के नियमों सड़क के दोनों ओर 40 मीटर दूरी तक किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकते। वहीं 40.75 मीटर की दूरी पर निर्माण के लिए विभाग से पहले अनुमति जरूरी है।
सह परियोजना निदेशक (हाईवे प्रशासन) पुरुषोत्तम लाल चौधरी का कहना है कि, एनएच.2, एनएच.86 समेत अन्य सभी हाईवे के किनारे बिना अनुमति ढाबा चलाने वालों को नोटिस जारी कर दी गई हैं। अगर संचालक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे।

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