उपस्थित होने के लिए कोर्ट ने सम्मन जारी करने का दिया आदेश ,अगली तिथि 2 अप्रैल 2019
>> बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रामाश्रय यादव ने मानहानी का किया था मुकदमा
>> सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार कृत का लगाया था आरोप
रवीश कुमार मणि
पटना ( अ सं ) । भाजपा के सीनियर लीडर सह डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान लेते हुये सम्मन जारी करने का आदेश दिया हैं । बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रामाश्रय यादव ने डिप्टी सीएम के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दर्ज किया था।अगली तिथि 2 अप्रैल को निर्धारित किया गया हैं ।
पूर्व चेयरमैन रामाश्रय यादव की ओर से अधिवक्ता इमरान गन्नी ने पटना व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य दंडाधिकारी कुमारी विजया की कोर्ट में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 ,500 के कम्पलेन दाखिल किया था । इसमें आरोप लगाया गया था की डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने प्रेस में यह बयान गलत दिया हैं की राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ,बीपीएससी के चेयरमैन बनाने के एवज में सगुना मोड़ (पटना )स्थित 6726 स्कॉयर फीट जमीन लिया हैं । पद देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार किया हैं ।
अधिवक्ता इमरान गन्नी ने बताया की सुशील मोदी के इस बयान से आहत रामाश्रय यादव ने कोर्ट में दाखिल याचिका की सुनवाई हुई ।कोर्ट ने मानहानी के आरोप को सही पाते हुये डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499,500 में संज्ञान लिया हैं । कोर्ट ने सुशील कुमार मोदी के खिलाफ सम्मन जारी करने का आदेश दिया हैं । मामले की सुनवाई आगामी 2 अप्रैल को निर्धारित की गयी हैं । इस तरह डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को कोर्ट में हाजिर होना होगा और अपना पक्ष रखना होगा । ,
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