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Thursday 21 March 2019

हरदोई- प्रधान और उसके साथियों के विरुद्ध जारी आरसी पर अग्रिम कार्रवाई से कतरा रहे जिम्मेदार

राजस्व और चकबंदी विभाग 67-सी की कार्रवाई पर खेल रहे आला-पाला

*आरसी कटने के बाद भी ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर मुकदमा लिखाने से कतरा रहे जिम्मेदार*

पिहानी/हरदोई।
विकास खण्ड पिहानी जनपद हरदोई की ग्राम सभा शाहपुर सैय्यदान के ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में कुप्रशासन और भृष्टाचार कारित करने एवं कब्रिस्तान मार्ग अवरुद्ध करके हरे वृक्षों को जबरन बिना परमिट कटवाने व वर्षों से गाटा संख्या 435 पर अवैध कब्जेदारी करके जन समुदाय को परेशान करने कर रहा है।बीते माह जनवरी फरवरी में प्रधान और सह सहयोगियों के कुकृत्यों से आहत होकर गांव के ही एक किसान इब्ने अली पुत्र फैय्याज हुसैन ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर जिला अधिकारी कार्यालय में कई बार ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई।गांव की भूमि पर चकबंदी प्रक्रिया चल रही है इसलिए
राजस्व विभाग से शिकायत निक्षेपित करने के लिए आवेदन को चकबंदी कार्यालय अब्दुल्ला नगर पिहानी भेज दिया गया।जहाँ पर चकबंदी कार्यालय में नाएब तहसीलदार व कानूनगो के अधीनस्थ पद पर तैनात सुरेश दत्त त्रिपाठी व लेखपाल पंकज यादव जब उक्त गांव में प्रधान द्वारा गाटा संख्या 435 पर अवैध कब्जेदारी व कटे हुए हरे वृक्षों एवं अवरुद्ध रास्ता का निरीक्षण करने पहुंचे तो प्रधान व उसके सगे भाई व कई साथियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुआ इसलिए उन्होंने प्रधान को समझाते हुए कब्जा छोड़ने की बात कहकर नोटिस दे दिया।मौके पर एकत्रित लोगों ने बताया कि जाँच के दौरान वहां पर मौजूद प्रधान निरीक्षण कर रहे चकबंदी अधिकारियों से अभद्रता से पेश आया और अपनी हीन भावना से ओत-प्रोत होकर उन पर रौब दिखाकर दुर्व्यवहार किया।नोटिस देकर व समझाने के बावजूद भी प्रधान व उसके सगे भाई व साथी अपनी जिद पर अड़े रहे और मार्ग भूमि को कब्जामुक्त नहीं किया बल्कि चकरोड पर खड़े हरे नीम व जामुन और यूकेलिप्टिस,शीशम आदि के वृक्षों को जबरदस्ती कटवा कर बेंच लिया और चन्दन के दो वृक्षों को जड़ों सहित उखड़वा कर सभी वृक्षों की लकड़ी को बेंच लिया।चकबंदी कानूनगो सुरेश दत्त त्रिपाठी व लेखपाल पंकज यादव ने प्रधान और उसके सगे चार भाईयों के विरुद्ध राजस्व संहिता अधिनियम 67-सी की कार्रवाई पूर्ण करते हुए आरसी जारी कर दी जिसमें दावाकृत क्षतिपूर्ति सात लाख अट्ठासी हजार रुपए(7,88000/)मात्र के सापेक्ष 5 प्रतिशत अर्थात् 39 हजार 4सौ रुपए तत्काल जमा कराने के आदेश निर्गत किए गए हैं।इस आदेश प्रति को पीड़ित पक्ष लिए लिए कई दिनों से शाहाबाद पिहानी के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि चकबंदी अधिकारियों का कहना है कि अस्थाई चकबंदी विभाग राजस्व अधिकारियों से लिखित आदेश प्राप्त किए वगैर स्थानीय थाने पर प्रधान के विरुद्ध एफआईआर नहीं नहीं सकते हैं और जब राजस्व संहिता नियम 67-सी की जारी आरसी को संलग्नक कर अभय पक्ष ने उप-जिलाधिकारी शाहाबाद व तहसीलदार व कानूनगो से अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रत्यावेदन दिया तो उन्होंने कहा कि चकबंदी विभाग के कानूनगो ही इस पर एफआईआर कराएं।यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होगी।इस तरह कुप्रशासन और भृष्टाचार में संलिप्त प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई न होने से ग्रामवासियों में रोष व्याप्त हैऔर प्रधान पक्ष के हौसले बुलंद हैं।

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