नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ देशभर में कई प्राइवेट व सरकारी सैक्टरों में कई नियमों में बदलाव हो गया है। नए फाइनेंशियल ईयर में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से आपकी जिंदगी पर असर होगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे है कि क्या-क्या बदलाव हुए है।
बैंकों में विलय
“विजया बैंक और देना बैंक की सभी शाखाएं एक अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। विजया बैंक और देना बैंक के जमाकर्ताओं समेत ग्राहकों को एक अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक माना जाएगा।” इस विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश में तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा।
खुद ट्रांसफर होगा पीएफ अकाउंट
अगर आप एक अप्रैल के बाद नौकरी बदलते हैं तो पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। ईपीएफओ के नए नियमों के तहत आपका नया अकाउंट खुद ब खुद पुराने से जुड़े जाएगा। इसमें कर्मचारी के 12 अंकों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की मदद ली जाएगी।
दिल्ली से हवाई यात्रा होगी आसान
दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल द्वितीय पर घरेलू यात्रियों को बिना चेक-इन क्षेत्र में गए, बोर्डिंग क्षेत्र में जाने की अनुमति मिलेगी। यहां उनकी जांच होगी। इससे चेकिंग के दौरान भीड़ और लाइनों से बचा जा सकेगा। बाकी टर्मिनल में भी जल्द यह सुविधा दी जा सकती है।
घर खरीदना हुआ सस्ता
1 अप्रैल, 2019 से घर खरीदना सस्ता हो गया। जीएसटी काउंसिल ने 1 अप्रैल से GST की नई दरें लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों पर 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं अफोर्डेबल हाउस पर जीएसटी 8 फीसदी से घटा कर एक फीसदी कर दिया गया है। इससे घर बनाना सस्ता हो गया। इसका फायदा घर खरीदार को मिलेगा।
सस्ता हुआ जीवन बीमा
आज से कंपनियां मृत्यु दर के नए आंकड़ों का पालन करेंगी। अभी तक बीमा कंपनियां 2006-08 के डाटा का इस्तेमाल कर रहीं थी, जो कि अब बदलकर 2012-14 का हो जाएगा। इससे जीवन बीमा का प्रीमियम कम हो जाएगा। इस नए बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा 22 से 50 साल के लोगों को होगा।
नई नंबर प्लेट
शोरूम में बेची जा रही कारों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फिट करना एक अप्रैल से अनिवार्य होगा। साथ ही कारों की विंड स्क्रीन पर उनके ईंधन का प्रकार दर्ज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से यह नियम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में अक्तूबर तक लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 125 सीसी से अधिक पावर की मोटर साइकिलों में ऑटोमोबाइल कंपनियों को एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देना अनिवार्य होगा। इससे हादसे रुकेंगे। सड़क परिवहन व हाईवे मंत्रालय ने मार्च 2016 में निर्देश दिए थे, जिसके तहत एक अप्रैल 2019 से बिना एबीएस के ये दोपहिया वाहन नहीं बेचे जा सकेंगे।
म्यूचुअल फंड में निवेश सस्ता
सेबी ने म्यूचुअल फंड्स की टोटल एक्सपेंस रेशो (टीईआर) की वसूली को घटाने के निर्देश दिए हैं। यह पैसा फंड्स अपने ग्राहकों से उनकी स्कीमों व खाते केमैनेजमेंट के लिए लिया जाता है।
फिजिकल शेयर ट्रांसफर बंद
शेयर कारोबारी एक अप्रैल से कागजी शेयर को बेच या ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सेबी ने इन शेयरों को डीमैट फॉर्म में बदलने के निर्देश दिए हैं, इसके बाद ही इन्हें बेचा या ट्रांसफर किया जा सकेगा।
बिजली के प्रीपेड मीटर
देश भर में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के प्रीपेड मीटर लेने का विकल्प मिलने लगेगा। इससे ग्राहक जितनी बिजली खर्च करना चाहते हैं, उसका पहले से भुगतान कर सकेंगे। इन मीटरों को ऑनलाइन भी रीचार्ज किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने 2022 तक घरों में इन मीटरों को लगवाने का लक्ष्य रखा है।
रेलवे
आज से रेलवे के कई नियम बदल गए हैं। रेलवे आज से संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (PNR) जारी करेगा। अगर किसी यात्री को दो ट्रेनों से यात्रा करनी है, तो उसके नाम पर संयुक्त PNR जनरेट होगा। इस नए नियम के आने से अगर यात्रियों की पहली ट्रेन देर होती है और इस कारण उनकी अगली ट्रेन छूट जाती है तो उन्हें बिना कोई पैसे दिए आगे की यात्रा रद्द करने की अनुमति होगी।
हार्ट में स्टेंट लगवाना महंगा होगा
हार्ट में स्टेंट लगवाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होगे। बेयर मेटल स्टेंट 600 रुपये महंगा होकर 8,261 रुपये का, बायोडिग्रेडेबल स्टेंट 2,190 रुपये बढ़कर 30,080 रुपये का होगा। नए रेट पर 5% GST भी लगेगा।
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