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Thursday 4 April 2019

कंगाल हुआ विजय माल्या: लंदन की कोर्ट में बोला-उधारी पर कट रही है जिंदगी

कभी रईसों और ऐशो-आराम की जिंदगी वाला भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या जो अब दिवालिया हो चुका है और उसे जीवनयापन के लिए अपनी पत्नी/पार्टनर, निजी सहायक, परिचित कारोबारियों और अपने बच्चों पर निर्भर होना पड़ रहा है। बुधवार को लंदन की एक अदालत में बताया कि उसके पास अपना खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं है और उसकी पत्नी, निजी सचिव, परिचित कारोबारी और उसके व्यस्क बच्चे उसका खर्च चला रहे हैं।

बता दें कि 13 भारतीय बैंकों से 11,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए विजय माल्या के खिलाफ बीते साल सितंबर में भारतीय बैंकों ने लंदन हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ही विजय माल्या ने उसकी पत्नी और बच्चों द्वारा उसका खर्चा चलाए जाने की बात कही। सुनवाई के दौरान माल्या के वकील ने कोर्ट को बताया कि माल्या की पत्नी पिंकी लालवानी की सालाना कमाई करीब 1.35 करोड़ रुपए है, साथ ही विजय माल्या के पास अब सिर्फ 2,956 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति बची हुई है, जो कि उसने कर्नाटक हाईकोर्ट में सेटलमेंट ऑफर के तहत देने की पेशकश की है।

माल्या ने अपनी निजी सहायक मिस महल और परिचित कारोबारी मिस्टर बेदी से 75.7 लाख और 1.15 करोड़ रुपये उधार लिए हुए हैं। उसने यह राशि कर्ज चुकाने और जीवनयापन के लिए उधार ली है। निजेल तोजी उन 13 बैंकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनसे माल्या ने 11,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।

तोजी ने अदालत को बताया कि माल्या ने लगभग 2.40 करोड़ रुपये एचएमआरसी से और एक अघोषित राशि अपने पूर्व वकील मैकफारलेंस से उधार ली है। वह भारतीय बैंकों के 3.37 करोड़ रुपये के कानूनी खर्च में से 1.57 करोड़ रुपये भी नहीं चुका पाया है। उसपर ब्रिटिश सरकार का करीब 2.40 करोड़ रुपये टैक्स भी बकाया है।

माल्या के वकील जॉन ब्रिस्बी क्यूसी ने बुधवार को अदालत को बताया कि माल्या अपना साप्ताहिक खर्च घटाने को तैयार है। वह 16.21 लाख रुपये सप्ताह में खर्च करने की बजाए अब महीने में 26.57 लाख रुपये में अपना गुजारा करने को तैयार है क्योंकि अब उसे हायर पर्चेज अग्रीमेंट के तहत 14.40 लाख रुपये का मासिक भुगतान नहीं करना है।

बता दें कि अदालत ने माल्या को हर हफ्ते केवल 16.51 लाख रुपये खर्च करने की इजाजत दी है। अदालत को बताया गया है कि माल्या ने दक्षिण अफ्रीकन बैंक का 30.6 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है। यह भी भारतीय बैंकों द्वारा दायर दिवालिया याचिका में शामिल है।

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