हाल ही में क्राइम का एक मुद्दा ऐसा सामने आया है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मुद्दे में मिली जानकारी के मुताबिक़ विवाहिता को रात में चाकू की नोक पर घर से अपरहण कर उससे बलात्कार करने वाले युवक, उसके साथी सहित वारदात में शामिल पांच दोषियों को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट हेमंत सराफ ने आजीवन जेल की सजा सुनाई है। जी हाँ व इसी के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। इस मुद्दे में मिली जानकारी के मुताबिक़ छत्तीसगढ़ में ताड़ोकीके एड़ानार गजेन्द्र सूर्यवंशी (25) और साथी हंसराज जैन (27) मुंह में नकाब बांधकर 21 मार्च 2017 की रात्रि 9:30 बजे दुर्गूकोंदल के ट्रांसपोर्टर के घर पहुंचे थे व उन्होंने ट्रांसपोर्टर के घर में नहीं होने पर जबरन उसके घर में घुस गए।
उसके बाद उन्होंने बच्चे को मारने की धमकी दी व उसकी पत्नी, पड़ोसी व लड़की को चाकू की नोक पर दियागांव रोड पर तालाब के पास ले गए। यहाँ लाने के बाद उन्होंने विवाहिता के साथ बलात्कार किया व तीनों को वहीं छोड़कर मोबाइल लूटकर फरार हो गए।
इस मुद्दे में पति के घर लौटने पर पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी व पुलिस ने मुद्दे में मास्टर माइंड दुर्गूकोंदल बाजारपारा के कृष्णा पिता सौमय्या जैन (50), वेंकटेश पिता सौमय्या जैन (40), चंद्रविजय पिता कृष्णा जैन (25) व मुख्य आरोपी गजेन्द्र सूर्यवंशी (25) और साथी हंसराज जैन (27) को अरैस्ट कर न्यायालय में पेश किया जहाँ सभी को सजा हो गई है।
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