स्कूल कैंपस और सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया हैं अवैध बालू का पहाड़
>> हवा चलते ही बालू के कण बच्चों के आंखों में जाते है पड़, रौशनी तक जाने की खतरा
>> बालू माफियाओं ने सरकारी नलकूप के आधार को किया समाप्त
>> हाईकोर्ट एवं एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन ,बालू के कारण प्रतिदिन हो रही है दुर्घटना
>> जिले में 146 बालू स्टॉक लाइसेंस दिये गये हैं ,जांच की कार्रवाई की जा रही हैं ,नियम पालन नही होने पर लाइसेंस होगी रद्द -जिलाधिकारी
रवीश कुमार मणि
पटना ( अ सं ) । बिहार में बालू माफियाओं का बड़ा सिंडीकेट हैं ,पर्दे के पीछे से व्यवस्था के बड़े खिलाड़ी तो सफेद पोशों की फौज खड़ी हैं ।तभी तो हजारों शिकायतें के बाद भी खनन विभाग एवं जिला प्रशासन कार्रवाई करने के नाम पर हाथ खड़ा कर देती हैं ।इस बार स्कूली बच्चों / ग्रामीणों ने बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार मुख्यमंत्री ,जिलाधिकारी, एसपी से लगाई हैं ,लेकिन कार्रवाई की आश नही दिख रही । हम बच्चों का आंखों की रौशनी चली जाएगी ,वहीं आंखों में बालू पड़ने से प्रतिदिन लोग दुर्घटना ग्रस्त हो रहे हैं । उक्त मामला भोजपुर जिले के संदेश थाना अंतर्गत नसरतपुर एवं नारायणपुर गांव का हैं ।
ग्रामीणों ने आवेदन देकर शिकायत किया हैं की नसरतपुर एवं नारायणपुर गांव के सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के कैंपस में बिना अनुमति के बड़े तौर पर मुन्ना सिंह एवं उनसे जुड़े लोगों ने बालू स्टॉक कर दिया हैं । मुख्य सड़क स्थित सरकारी नलकूप है उसके आधार को क्षतिग्रस्त कर बालू स्टॉक किये हुये हैं । हवा चलती है तो बालू का कण बच्चों के आंखों में जाता हैं ।जिससे इनके आंखों की रौशनी तक जा सकती हैं । यहीं नही यात्रियों के आंखों में बालू का कण जाने के कारण प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं । कुछ ऐसा ही मामला भोजपुर जिले के सभी जगहों का हैं । सड़क किनारे ही बालू का पहाड़ खड़ी कर दी गयी हैं जबकि मुख्य सड़क के किनारे बालू का स्टॉक नही करना हैं ।देखा जाएं तो पटना जिले में भी कई सार्वजनिक जगहों पर भी भारी मात्रा में बालू का स्टॉक किया गया हैं । हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर रखा हैं की बालू का ट्रांसपोर्टिंग ढंक कर किया जाएं ताकि बालू कणों से होने वाली दुर्घटनाओं से बची जाएं । सोचने वाली बात यह हैं की जिला खनन पदाधिकारी स्टॉक लाइसेंस जारी करने से पूर्व कोई जांच रिपोर्ट या भौतिक सत्यापन नही कराया ।
इस संबंध में भोजपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने कहां की नसरतपुर एवं नारायणपुर मामले की जानकारी हैं ।जांच का निर्देश दिया गया हैं । पुरे जिले में 146 बालू स्टॉक का लाइसेंस जारी किया गया हैं । सभी लाइसेंस में वर्णित स्थलों ,कागजातों की जांच सीओ द्वारा कराई जा रही हैं । आवेदन में दी गयी बातें जांच में गलत पायी गयी तो लाइसेंस को रद्द कर संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।
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