इलाहाबाद HighCourt ने आज ज्योतिर्मठ, ज्योतिष्पीठ के नये शंकराचार्य का चयन तीन महीने में करने का आदेश दिया है
इलाहाबाद। स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती और स्वामी वासुदेवानन्द सरस्वती के शंकराचार्य होने के दावे को खारिज करते हुये इलाहाबाद HighCourt ने आज ज्योतिर्मठ, ज्योतिष्पीठ के नये शंकराचार्य का चयन तीन महीने में करने का आदेश दिया है।
अदालत ने स्वघोषित शंकराचार्यो पर भी कटाक्ष करते हुये कहा कि स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती और स्वामी वासुदेवानन्द सरस्वती को वैध शंकराचार्य नहीं माना गया है।
आज सुबह से ही उच्च न्यायालय के इस बहुप्रतीक्षित फैसले पर पीठ के करोड़ों भक्तों व अनुयायियों की निगाहें टिकी हुई थीं।
इस मामले में गत तीन जनवरी को शंकराचार्य पद के विवाद पर लम्बी बहस के बाद उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल व न्यायाधीश के जे ठाकर ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इस विवाद के शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उच्च न्यायालय ने कई दिनों तक इस मामले की सुनवाई की।
गौरतलब है कि इलाहाबाद की एक अदालत ने पांच मई 2015 को एक ऐतिहासिक फैसले में अपने को ज्योतिष्पीठ- बद्रीकाश्रम का वैध शंकराचार्य घोषित करने वाले स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को अवैध घोषित कर दिया था। यही नहीं यहाँ की निचली अदालत ने शंकराचार्य स्वरूपानंद के दावा को स्वीकार कर यह भी आदेश दिया था कि वासुदेवानंद सरस्वती न तो अपने को शंकराचार्य घोषित करेंगे और न ही शंकराचार्य पद के लिए विहित क्षत्र, चँवर व सिंहासन का प्रयोग ही करेंगे|
निचली अदालत के इस फैसले के बाद स्वामी वासुदेवानंद ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की माँग की। उच्च न्यायालय तथा बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी अपील पर किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया।
इस पूरे मामले में HighCourt ने अंतिम फैसला आज 22 सितम्बर को सुनाया जिसमें स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती और स्वामी वासुदेवानन्द सरस्वती के शंकराचार्य होने के दावे को अदालत ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।
– एजेंसी
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