श्रीनगर। अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अनुच्छेद 35A को लेकर खुली चेतावनी दी है। हुर्रियत ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुच्छेद 35A के खिलाफ आता है, तो घाटी में इसके खिलाफ विद्रोह किया जाएगा।
बता दें कि अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है। इसके तहत दिए गए अधिकार ‘स्थाई निवासियों’ से जुड़े हुए हैं। इस अनुच्छेद के कुछ विशेष प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कुछ विशेष प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इनमें राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करने वाली महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना भी शामिल है।
दरअसल, वर्तमान नियम के मुताबिक कश्मीर से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करने वाली महिला का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, यही नहीं महिला के बेटे को भी संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता है।
संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। देश आजाद होने के बाद 14 मई 1954 को राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आदेश पारित करने के बाद संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था। ये अधिकार अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया है।
यह अनुच्छेद राज्य विधायिका को यह अधिकार देता है कि वह कोई भी कानून बना सकती है और उन कानूनों को अन्य राज्यों के निवासियों के साथ समानता का अधिकार और संविधान द्वारा प्राप्त किसी भी अन्य अधिकार के उल्लंघन के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया।
यह अनुच्छेद संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है या इसमें कोई प्रक्रियागत खामी है, इसे लेकर तीन न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी और फिर इसे पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जाएगा।
-एजेंसी
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