आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ने के खिलाफ दायर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोई राज्य केंद्र के द्वारा तय किए नियमों को कैसे चुनौती दे सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मामले में पिटीशन फाइल करने के लिए इंडीविजुअल कैपेसिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। बता दें कि टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि 23 मार्च तक सभी लोग अपने मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक करा लें।
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