एक बार में तीन तलाक को क्रिमिनल ऑफेंस के दर्जे में लाने के लिए सरकार गुरुवार को लोकसभा में बिल पेश करेगी। जिसे ‘द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज’ नाम दिया गया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इसे पेश करेंगे। इस बिल को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुआई में इंटर-मिनिस्टरियल ग्रुप ने तैयार किया है। इसके तहत 'तलाक-ए-बिद्दत' को गैरकानूनी बताया गया है, फिर चाहे वह बोलकर दिया गया हो, ईमेल से दिया गया हो या एसएमएस-वॉट्सऐप से दिया गया हो। बता दें, यूनियन कैबिनेट ने इसी महीने इस बिल के मसौदे को मंजूरी दी थी।
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Wednesday 27 December 2017
तलाक-ए-बिद्दत देने पर शौहर को हो सकेगी 3 साल की जेल, संसद में आज बिल पेश करेगी सरकार
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