नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री RamVilas Paswan ने आज यहां बताया कि होटलों तथा रेस्त्रांओं में बोतलबंद पानी की कीमत के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार समीक्षा याचिका दाखिल करेगी।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज यहां बताया कि सरकार होटलों, रेस्त्राओं और मॉल आदि में बिकने वाले बोतलबंद पानी का मूल्य अधिकतम कीमत से अधिक वसूले जाने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा कराना चाहती है। इसके लिए सरकार न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करेगी।
होटलों तथा रेस्त्रांओं में बोतलबंद पानी की कीमत के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार समीक्षा याचिका दाखिल करेगी।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज यहां बताया कि सरकार होटलों, रेस्त्राओं और मॉल आदि में बिकने वाले बोतलबंद पानी का मूल्य अधिकतम कीमत से अधिक वसूले जाने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा कराना चाहती है। इसके लिए सरकार न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करेगी।
उच्चतम न्यायालय ने होटलों, रेस्त्रांओं और मॉल आदि में बोतल बंद पानी कीमत अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक वसूलने की अनुमति दी है। श्री पासवान ने कहा कि होटल, रेस्त्रां और मॉल गैर व्यवसायिक गतिविधियों में नहीं आते हैं। इसलिए अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत वसूलने पर उनके खिलाफ नापतौल कानून के तहत कार्रवाई होगी।
RamVilas Paswan ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से पहले के भंडारित वस्तुओं पर स्टीकर लगाकर नयी कीमतें दर्शाकर बेचने की अवधि 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी गयी है।-एजेंसी
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