नई दिल्ली। बाजार नियामक SEBI ने रोज वैली रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन तथा इसके निदेशकों पर 26 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने यह कदम इन इकाइयों द्वारा अवैध धन संग्रहण योजनाओं के जरिए निवेशकों से धन जुटाने के मामले में उठाया है।
नियामक का कहना है कि कंपनी ने आशीर्वाद योजना के तहत भूखंड बेचने के नाम पर पश्चिम बंगाल के कुछ भागों से धन जुटाया।
उल्लेखनीय है कि नियामक इससे पहले भी अवैध धन संग्रहण योजनाओं के जरिए करोड़ों रुपए जुटाने के लिए रोज वैली समूह की अन्य कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है।
एक अन्य आदेश में SEBI ने आर्या ग्लोबल शेयर्स एंड सिक्युरिटीज के शेयरों के कारोबार में गड़बड़ी के आरोप में 15 इकाइयों पर कुल मिलाकर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
रोजवैली की 239 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चुकी है कुर्क
केंद्रीय जांच एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निषेध कानून के तहत यहां प्रोविजनल कुर्की आदेश जारी किया एजेंसी अभी तक 1950 करोड़ रुपये बाजार कीमत की संपत्ति कुर्क कर चुकी है एजेंसी के वरिष्ठ अफसरों ने बताया कि ताजा मामले में 293 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्की का आदेश है इडी ने पीएमएलए कानून के तहत 2014 में फर्म उसके चेयरमैन गौतम कुंडू और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज की थी कुंडू को एजेंसी ने 2015 में गिरफ्तार किया था फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।
अब SEBI ने आर्या ग्लोबल शेयर्स एंड सिक्युरिटीज के शेयरों के कारोबार में गड़बड़ी के आरोप में 15 इकाइयों पर कुल मिलाकर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। -एजेंसी
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