मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2016 में सलमान को हिट एंड रन केस में बरी कर दिया था। सलमान खान के हिट एंड रन केस में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेता को दोषी पाया था।
इसके बाद सलमान ने जेल ना जाने के लिए स्टे ले लिया। फिर उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। इस पर 2016 में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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गौरतलब है कि हिट एंड रन की घटना 28 अक्टूबर 2002 की है। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक दुकान के बाहर सो रहे लोगों पर सलमान की कार चढ़ गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में सलमान को गिरफ्तार किया।
पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई। वहीं सलमान पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगा। उन पर धारा 304 (ए) धारा 279, धारा 337 और धारा 338 से केस दर्ज हुआ था।
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वहीं सलमान की तरफ से कहा गया कि कार वह नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। वह मौके से भागे नहीं थे उन्होंने लोगों की मदद की। वह ड्राइवर सीट की खिड़की से इसलिए उतरे थे क्योंकि दूसरी तरफ दरवाजा जाम हो गया था।
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