
झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। लालू की ओर से इलाज कराने के लिए यह जमानत मांगी गई थी। बता दें कि वे गुरुवार को हो अपने बेटे तेजप्रताप की शादी में तीन दिन की पेरोल पर पटना पहुंचे थे। उधर, हाईकोर्ट से उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद के दो वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी को भी कोर्ट की अवमानना के केस में राहत मिली है। चारा घोटाला के एक केस के फैसले पर बयान देने पर सीबीआई कोर्ट ने इन्हें अवमानना का नोटिस भेजा था।
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