बहराइच। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए जनपद को 8410 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के अन्तर्गत शिशु किशोर व तरूण ऋण के अलावा विनिर्माण क्षेत्र सेवा क्षेत्र ट्रेडिंग तथा कृषि कार्य के लिए ऋण लिया जा सकता है। योजना के तहत शिशु ऋण के लिए 50 हज़ार रुपये तक किशोर ऋण के लिए 50 हज़ार रुपये से पाॅच लाख रुपये तक तथा तरूण ऋण के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपये तक ऋण प्रदान किये जाने का प्राविधान है।
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त उधोग ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति किसी बैंक या वित्तीय संस्था का चूककर्ता न हों और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाईस्कूल या समकक्ष पास का अभिलेख शपथ पत्र आधार कार्ड बैंक पासबुक आरक्षित वर्ग होने की दशा जाति प्रमाण पत्र एवं समस्त अभिलेखों की दो-दो छाया प्रति के साथ 30 मई 2018 तक जिला उद्योग केन्द्र अथवा सीधे बैंक में जमा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस सम्बन्ध में अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

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