पटना। बिहार में बोधगया स्थित बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र धार्मिक स्थल महाबोधि मंदिर परिसर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में दोषी करार दिए गए 5 लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
एनआईए के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने 25 मई को इस मामले के 5 आरोपियों हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मुजिबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी तथा अजहरुद्दीन कुरैशी को भारतीय दंड विधान और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निरोधक) अधिनियम की कई धाराओं में दोषी करार देने के बाद गत 2 दिनों से सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को ये सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश ने हैदर अली को कुल 60 हजार रुपए का, इम्तियाज और मुजिबुल्लाह को 50-50 हजार रुपए का और उमर एवं अजहरुद्दीन को 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर हैदर अली को तीन वर्ष, इम्तियाज और मुजिबुल्लाह को ढ़ाई-ढ़ाई वर्ष और उमर एवं अजहरुद्दीन को दो-2 वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
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