अंचलाधिकारी के रिपोर्ट पर डीएसपी ने थानाध्यक्ष को दिया कार्रवाई का आदेश
>> सीओ के रिपोर्ट में बताया गया हैं ल्हासा का निर्माण और संचालन अवैध
>> नगर निगम आयुक्त ने विवादित भूमि पर किसी तरह के निर्माण पर लगाया हैं रोक
पटना ( अ सं ) । जैसे -जैसे ठंड बढ़ रहा है वैसे -वैसे ल्हासा का विवाद गरम होते जा रहा हैं । अंचलाधिकारी के जारी रिपोर्ट के आधार पर डीएसपी कोतवाली डा राकेश कुमार ने उचित कार्रवाई करने का आदेश थानाध्यक्ष कोतवाली को दिया हैं । इस तरह ल्हासा पर कानून का तलवार लटक गया हैं । जलान परिवार के उत्पन्न विवाद में ल्हासा की सजी दुकानें बंद होने के कगार पर आ गया हैं । अंचलाधिकारी ने ल्जासा के निर्माण और संचालन को अवैध घोषित कर दिया हैं ।
कोतवाली थाना क्षेत्र के बुद्धमार्ग स्थित करोड़ों के बड़े भू-खंड पर जमीनी विवाद लंबे अरसे से चल रहा हैं । अधिवक्ता हरिश जलान के परिवाद पर नगर निगम के आयुक्त ,कोर्ट ने उक्त विवादित भूमि पर किसी तरह के निर्माण ,बिजली कनेक्शन या खरीद -बिक्री पर रोक लगाते हुये ,कोतवाली थानाध्यक्ष को निगरानी रखने के लिए अधिकृत किया था।
नगर निगम आयुक्त के न्यायालय द्वारा जारी आदेश के बाद उक्त विवादित भूमि पर पुनः ल्हासा मार्केट का निर्माण शुरू हुआ । जबकि पूर्व में पटना के एसएसपी ने लोकायुक्त कोर्ट में शपथ -पत्र दायर कर कहां था की अगली बार से विवादित भूमि पर ल्हासा मार्केट नहीं लगेगा । इस बार निर्माण कार्य शुरू होते ही पुनः जलान परिवार आमने-सामने आ गया और डीएसपी कार्यालय में दोनों पक्षों की बातें सुनी गयी ।एक पक्ष काम कराने तो दूसरा पक्ष नगर आयुक्त के आदेश का अनुपालन में काम रोकने की बात कहं रह था।
उत्पन्न संशय को लेकर कोतवाली थानाध्यक्ष ने सीओ को पत्र लिख स्थिति स्पष्ट करने को कहां । सीओ ने बीते 6 नवंबर को पत्र जारी करते हुये उक्त विवादित भूमि पर ल्हासा का निर्माण और संचालन को अवैध करार देते हुये ,पटना के एसएसपी ,एसडीओ, सीटी एसपी ,डीएसपी को सूचित कर दिया । अंचलाधिकारी के जारी पत्र के आलोक में मंगलवार को डीएसपी डा राकेश कुमार ने कोतवाली थानाध्यक्ष को नगर निगम आयुक्त के जारी आदेश का अनुपालन करने एवं उचित कार्रवाई करने का आदेश जारी किया हैं । इस तरह अंचलाधिकारी के जारी रिपोर्ट और नगर निगम आयुक्त के पारित आदेश को देखें तो यहीं प्रतीत होता हैं की ल्हासा की सजी दुकानें किसी भी समय बंद हो सकती हैं ।
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