जिला पदाधिकारी ,लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शनिवार को करेंगे सुनवाई
>> नगर निगम ने जलान के विवादित भूमि पर किसी तरह के निर्माण पर लगाया हैं रोक ,बिजली व पानी का कनेक्शन नहीं देने का निर्देश
पटना ( अ सं ) । जैसे -जैसे ठंड बढ़़ रहा है, उसी तरह से कारोबारी जलान परिवार के विवाद भी गहराता जा रहा हैं और कठघरे में पुलिस खड़ा हो रहीं हैं । जिला पदाधिकारी ,लोक शिकायत निवारण ने अंचलाधिकारी सदर की रिपोर्ट और नगर निगम आयुक्त के निगरानी कोर्ट का आंशिक आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोलकाता थानाध्यक्ष/ जांच पदाधिकारी को दिनांक 1 नवंबर 2018 को दिन 11 बजे तलब किया हैं एवं अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया हैं । इस संबंध में कोतवाली ,डीएसपी ने अपना पत्रांक-6372 ,दिनांक 26 /11 /18 को कोतवाली थानाध्यक्ष के नाम पत्र जारी किया हैं ।
कोतवाली थाना अंतर्गत ,बुद्ध मार्ग स्थित जलान के विवादित जमीन पर पूर्ण दावा करनेवाले हरिश जलान (अधिवक्ता ) ने ल्हासा मार्केट लगने के पूर्व नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। इसके बाद नगर निगम आयुक्त ने उक्त विवादित भूमि पर किसी तरह का निर्माण पर रोक लगा दिया था और विवादित जमीन के निगरानी के लिए थानाध्यक्ष, कोतवाली को अधिकृत किया था।
इसी क्रम में ल्हासा मार्केट लगाने को लेकर शेड डालने का काम हरिश जलान के द्वितीय पक्ष द्वारा शुरू किया गया तो मामला पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारियों के पास पहुंच गया । डीएसपी कोतवाली ने बीच -बचाव का रास्ता और सही दावा जानने का कोशिश किया लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल सका । इधर ,रोक के बावजूद ल्हासा मार्केट लग गया ।
थानाध्यक्ष कोतवाली ने अपने पत्रांक डीआर 2227 /31 -10-18 के द्वारा अंचलाधिकारी, सदर से जमीन के प्रकार और दावा से संबंधित ,स्थिति स्पष्ट करने को कहां और इसकी सूचना संबंधित वरीय पदाधिकारियों को भी दिया । अंचलाधिकारी, सदर ने अपने पत्रांक-7424 /06 /11/18 के द्वारा थानाध्यक्ष ,कोतवाली को पत्र लिखकर स्पष्ट बताया की उक्त विवादित जमीन पर दो-दो टाइटिल शुट चल रहा हैं ।उक्त विवादित जमीन पर नगर निगम आयुक्त के कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगा रखा हैं । इस तरह, जलान परिवार के उक्त विवादित जमीन पर ल्हासा मार्केट का संचालन अवैध हैं । इसकी सूचना पत्र के माध्यम से अंचलाधिकारी ने सदर एसडीओ, एसएसपी ,पटना ,सीटी एसपी, डीएसपी एवं नगर निगम आयुक्त को भी दिया । कार्रवाई होता नहीं देख पीडि़त हरिश जलान (अधिवक्ता )ने पुलिस के खिलाफ ,जिला लोक शिकायत निवारण में परिवाद-428110120111802408 दाखिल किया हैं ।इसके बाद नोटिस जारी किया गया हैं ।
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