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Sunday 23 June 2019

जाने जनपद के प्रतिष्ठित डॉक्टर क्यों नही बसने दे रहे गरीब की कुटिया कौन है पर्दे के पीछे

सुल्तानपुर—- जमीन कब्जाने को लेकर जहाँ भू माफियो का नाम उजागर होता था वही अब डॉक्टर का नाम भी जमीन को कब्जाने को लेकर सुर्खिया बनी हुई है यह कोई ऐसे डॉक्टर नही ,यह सुल्तानपुर जनपद में एक ऐसे नाम से विख्यात है जिनको लोग गरीबो का मसीहा कहते है बहरहाल जमीन कब्जाने के मामले में मीडिया की सुर्खियां बने डॉ साहब का नाम है डॉ ए के सिंह , डॉ ए के सिंह जनपद के वह विख्यात डॉक्टर है जिनको कहा जाता है कि किसी गरीब का ऑपरेशन मुफ्त करते है लेकिन जमीन कब्जाने का लगा आरोप अगर सत्य है तो डॉ साहब को यह कहना बेमानी साबित नही होगा कि डॉ साहब अपने फायदे के लिये गरीब की कुटिया भी बसने नही देगे जिसका साफ उदहारण दिखाई दे रहा है ।
क्या है मामला—-
जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सैफुल्ला गंज निवासी दुलारी देवी पत्नी अमरजीत , मुन्नी देवी पत्नी नन्हे लाल आदि ने 455 क में खतौनी की जमीन का बैनामा लिया है वही डॉ ए के सिंह की पत्नी सुमन सिंह ने 455ख में आबादी की सात विस्वा जमीन बेनाम कराया है मामला यह है कि 455 क की जमीन रोड के किनारे है वही 455ख की जमीन आबादी के पीछे है , रोड पर जमीन होने के चलते वह कीमती है जिसको डॉ साहब किसी भी अवस्था में उसे छोड़ना नही चाहते कुछ माह पूर्व उक्त जमीन को डॉ साहब द्वारा कब्जा किया जा रहा था तो पीड़ित ने अधिकारियो के चौखट पर फरियाद की थी तो स्थानीय पुलिस ने हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया था लेकिन डॉ साहब की निगाह उस बेश कीमती जमीन पर टिकी थी जिस पर डॉ साहब पुनः निर्माण कार्य शुरू किया तो पीड़ित थाने पहुंचा तो उलटे ही पीड़ित को लगभग 16 घण्टे बैठा लिया गया लेकिन पीड़ित ने हार नही मानी और नवागत जिलाधिकारी सी इंदुमती के दरबार में दस्तक दिया तो डी एम ने उक्त मामले में उपजिलाधिकारी को टीम गठित कर जाँच करने का आदेश दिया लेकिन जब मामला रसूख का हो तो जाँच भी सिर्फ खानापूर्ति बन कर रह जाती है यही हाल इस मामले में हुआ उपजिलाधिकारी तहसीलदार को जाँच सौप दिया लेकिन हुआ वही जो डॉ साहब चाहते थे रात दिन निर्माण कार्य चलता रहा और विवादित भूमि पर छत पड़ गई और फरियादी अधिकारियो के फरियाद करता रहा।
क्या है राजस्व नियमावली—-
अगर हम राजस्व नियमावली की बात करे तो आदेश 32 यह कहता है कि आबादी और खतौनी की जमीन में पहले खाते के जमीन की पैमाइश कर उसको कब्जा दिलाया जाय बाद में आबादी की जमीन का फैसला हो , ।
क्या है जमीन की स्थित—
विवादित भूमि की स्थित यह है कि 455 क व् 455 ख मिन्जुम्म्ला खाता है जो विभाजित है लेकिन नियम कहता है पहले क की पैमाइश किया जायेगा बाद में ख की पैमाइश होगी ।
विवादित भूमि में है भूमिका संदिग्ध—-
विवादित भूमि हल्का लेखपाल व् कानूनगो की भूमिका संदिग्ध के घेरे में नजर आ रही है जिसके चलते उच्चाधिकारियों को डॉ साहब के मनमाफिक रिपोर्ट प्रेषित कर गुमराह किया जा रहा है अगर इन बातों में लेकिन है तो यह भी कहा जा सकता है कि डॉ साहब के रसूख के चलते कोई अधिकारी डॉ साहब के खिलाफ जाने को मजबूर है।

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