नई दिल्ली। पटाखा बिक्री पर रोक के फैसले में बदलाव की मांग को लेकर कारोबारी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
दिल्ली—एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक के नौ अक्तूबर को दिए गए फैसले में बदलाव की मांग को लेकर व्यवसायियों का एक समूह आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उक्त फैसले में पटाखों की बिक्री पर एक नवंबर तक रोक लगा दी गई थी।
व्यवसायियों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 12 सितंबर को दिए गए फैसले के मद्देनजर उनके लाइसेंस बहाल हो गए थे और उन्होंने दिवाली के दौरान बिक्री के लिए पटाखों की खरीद कर ली थी।
बैन को हटाने की मांग
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एएम सप्रे और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने उनकी अंतरिम याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए रखते हुए व्यवसायियों के वकील को आश्वासन दिया कि वह आदेश पारित करने वाले संबद्ध न्यायाधीश से इस बारे में विमर्श करेंगे।
व्यवसायी राजेश कालिया और अन्य की ओर से पेश वकील दीपक चौहान ने कहा कि व्यवसायियों ने लाइसेंस बहाल होने के बाद इसमें बड़ी राशि का निवेश किया, ऐसे में शीर्ष अदालत के हालिया आदेश से उन्हें बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
शीर्ष अदालत ने पटाखों की बिक्री पर एक नवंबर तक रोक लगाते हुए कहा था कि रोक को अस्थायी तौर पर हटाने वाला और पटाखों की बिक्री की मंजूरी देने वाला 12 सितंबर का उसका आदेश एक नवंबर से प्रभावी होगा।
व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्हें पटाखों की बिक्री की मंजूरी मिलनी चाहिए।
-एजेंसी
The post पटाखा बिक्री पर रोक के फैसले में बदलाव की मांग को लेकर कारोबारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट appeared first on Legend News: Hindi News, News in Hindi , Hindi News Website,हिन्दी समाचार , Politics News - Bollywood News, Cover Story hindi headlines,entertainment news.
No comments:
Post a Comment