नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को जेपी एसोसिएट्स से अगली सुनवाई तक 2,000 करोड़ रुपये तैयार रखने के लिए कहा है। कंपनी ने शुक्रवार तक 400 करोड़ रुपये की किश्त जमा करने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने नहीं माना।
सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को अगली सुनवाई तक 2,000 करोड़ की रकम का बंदोबस्त करने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय पीठ ने रियल एस्टेट प्रमुख से पैसा तैयार रखने के लिए कहा है।
कंपनी के वकील अनुपम लाल दास ने कहा था कि वह पास 50 करोड़ रुपये तुरंत देने के लिए तैयार हैं और शुक्रवार तक 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन अदालत ने इससे इंकार कर दिया।
दास ने कहा था कि जेपी एसोसिएट्स जनवरी 2018 से हर महीने 400 करोड़ रुपये जमा करेगा।
शीर्ष अदालत ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) की इलाहाबाद पीठ के आदेश के मुताबिक रियल एस्टेट कंपनी को घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा के लिए 2,000 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। आईडीबीआई ने कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान नहीं करने पर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था।
गौरतलब है कि जेपी पर खरीदारों से पैसा लेकर घर नहीं देने के आरोप है।
-एजेंसी
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