
महाकालेश्वर मंदिर में पूजा के नए नियमों को कोर्ट का ऑर्डर बताकर लागू करवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। मंदिर मैनेजमेंट कमेटी को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि पूजा-पद्धति से हमारा कोई लेना-देना नहीं। साथ ही समिति को इससे जुड़े सभी बोर्ड तुरंत हटाने का ऑर्डर दिया। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल में शिवलिंग के क्षरण को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए एक्सपर्ट कमेटी के 7 सुझावों पर सहमति दी थी।
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